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बिलासपुर। जशपुर जिले के फरसाबहार ब्लॉक में अधिकांश शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राचार्य न होने की गंभीर समस्या को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया, लेकिन सुरक्षा निधि जमा करने के बाद पुनः याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है।
फरसाबहार ब्लॉक में कुल 21 सरकारी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, लेकिन इनमें से केवल 5 स्कूलों में ही प्रिंसिपल नियुक्त हैं। बाकी स्कूलों में प्राचार्य का पद रिक्त है, और व्यवस्था प्रभारी शिक्षकों के भरोसे चल रही है। अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलने से शिक्षकों पर दबाव बढ़ रहा है और पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।
इसी को लेकर स्थानीय निवासी विष्णु प्रसाद कुलदीप ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रिक्त पदों पर नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति की मांग की थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट में बताया गया कि याचिकाकर्ता की ओर से अभी दो शपथपत्र प्रस्तुत करना बाकी है और सुरक्षा निधि में बढ़ोतरी की गई है, जिसे अदा करने के बाद ही याचिका पुनः दायर की जा सकेगी।
हाईकोर्ट ने याचिका को निराकृत करते हुए याचिकाकर्ता को नए सिरे से जनहित याचिका दाखिल करने की छूट प्रदान की है। अब जल्द ही इस मामले को दोबारा कोर्ट में लाया जाएगा, जिससे क्षेत्र के स्कूलों में प्राचार्य नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके।

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