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हाईकोर्ट ने विभागों की लापरवाही और अनदेखी पर जताई नाराजगी

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स्पेशल डिवीजन बेंच ने कई मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया

हाईकोर्ट की स्पेशल डिवीजन बेंच ने गुरुवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की। इनमें सेना की जमीन से अवैध मुरुम खनन, सिरगिट्टी में औद्योगिक कचरे से प्रदूषण, जल जीवन मिशन की विफलता, सोलर लाइट घोटाले और रेलवे द्वारा यात्री सीटों के दुरुपयोग जैसे मामले शामिल हैं।

सेना की जमीन से अवैध मुरुम खनन

फॉर्च्यून एलीमेंट कॉलोनी के निर्माण में सेना की जमीन से निकाले गए मुरुम का उपयोग किए जाने के आरोपों पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई। राज्य सरकार ने बताया कि संबंधित बिल्डर को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी संबंधित पक्षों को शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।


सिरगिट्टी में औद्योगिक कचरे का ढेर

कचरा निपटान में ढिलाई पर जताई नाराजगी
सिरगिट्टी क्षेत्र में 300 से अधिक उद्योगों का कचरा डंप किए जाने पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। पर्यावरण संरक्षण मंडल और नगर निगम की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि यह लापरवाही बेहद खेदजनक है। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी।


जल जीवन मिशन की विफलता

गांवों में पानी की आपूर्ति न होने पर कोर्ट चिंतित
जल जीवन मिशन के तहत गांवों को पानी न मिलने की शिकायतों पर कोर्ट ने अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने पूछा कि इस योजना को कब तक पूरा किया जाएगा। इस पर अगली सुनवाई 8 जनवरी को निर्धारित है।


रेलवे की लापरवाही पर कोर्ट का कड़ा रुख

यात्री सीटों को बनाया नालियों का स्लैब
रेलवे द्वारा गद्देदार सीटों को नालियों के स्लैब के तौर पर इस्तेमाल किए जाने पर हाईकोर्ट ने आश्चर्य जताया। यह मामला संसाधनों के दुरुपयोग और स्वच्छता की अनदेखी का है। कोर्ट ने रेलवे को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।


सोलर लाइट घोटाला: बिना टेंडर करोड़ों खर्च

नियमों की अनदेखी पर सचिव से जवाब तलब
बस्तर और जांजगीर-चांपा में बिना टेंडर के सोलर लाइट लगाने के मामले में कोर्ट ने हैरानी जताई। कोर्ट ने ऊर्जा सचिव से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है।


कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

हाईकोर्ट ने सभी मामलों में विभागों की लापरवाही पर नाराजगी जताई और कहा कि जनहित के मामलों में इस तरह की अनदेखी अस्वीकार्य है। सभी संबंधित अधिकारियों को जवाब देने और अगली सुनवाई में हाजिर रहने के निर्देश दिए गए हैं।


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