अनुकंपा नियुक्ति स्वीकारने के बाद उच्च पद या प्रमोशन की मांग अनुचित: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा – यह एक बार मिलने वाला विशेष लाभ है, अधिकार नहीं बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दया (अनुकंपा) के आधार पर दी गई नियुक्ति को यदि कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, तो वह भविष्य में किसी उच्च पद या प्रमोशन की मांग…