सारंगढ़ उपजेल में कुछ कर्मचारियों द्वारा कैदी से मारपीट के मामले में शासन ने अपनी शपथपत्र में जानकारी दी कि इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि सात अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई लंबित है।
इस मामले में हस्तक्षेपकर्ता अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला ने पीड़ित के बयान के लिए एक जगह निर्धारित करने की मांग की थी। इसके जवाब में कोर्ट ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान लिया जाएगा। अगली सुनवाई जनवरी में तय की गई है।
सारंगढ़ जेल में हुए बलवे और जेलों में अवैध वस्तुओं के लाने के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सुनवाई शुरू की है। कोर्ट ने शासन से पूछा था कि बाकी जेलकर्मियों पर कब तक कार्रवाई की जाएगी।
शासन ने पहले कोर्ट में बताया था कि जेलों में कैदियों के स्वास्थ्य और सुविधाओं के लिए काम किया जा रहा है। मारपीट के 10 दोषियों में से सात के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।
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