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बिलासपुर हाईकोर्ट अपडेट: सिविल जज परीक्षा के मानदंडों में बदलाव

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सिविल जज परीक्षा के लिए लॉ डिग्री पर्याप्त

बिलासपुर हाईकोर्ट ने सिविल जज परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कोर्ट ने कहा है कि सिविल जज परीक्षा में बैठने के लिए केवल लॉ की डिग्री होना ही पर्याप्त है, और बार काउंसिल में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। सरकारी नौकरी करने वाले लॉ डिग्रीधारी भी अब सिविल जज परीक्षा में बैठने के योग्य माने जाएंगे।

आवेदन की अंतिम तिथि में विस्तार

सिविल जज परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि पहले 24 जनवरी 2025 तक निर्धारित थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर इसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब उम्मीदवार 24 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

कोर्ट का स्पष्ट आदेश: बार काउंसिल पंजीकरण आवश्यक नहीं

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो उम्मीदवार विधि स्नातक हैं, चाहे वे बार काउंसिल में नामांकित हों या नहीं, उन्हें सिविल जज परीक्षा में बैठने का अधिकार होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिविल जज परीक्षा के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से लॉ डिग्री होना ही अनिवार्य और पर्याप्त है।

विनिता यादव की याचिका और कोर्ट का आदेश

यह मामला जबलपुर की विनिता यादव द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। विनिता ने 23 दिसंबर 2024 को जारी किए गए सीजीपीएससी के नोटिफिकेशन में एक शर्त को चुनौती दी थी, जिसके तहत लॉ डिग्रीधारी उम्मीदवारों को बार काउंसिल में पंजीकरण और वकील के रूप में प्रैक्टिस करना अनिवार्य था। विनिता ने कोर्ट में कहा था कि वह सरकारी नौकरी में हैं और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से लॉ की डिग्री प्राप्त हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के कारण उनका बार काउंसिल में पंजीकरण नहीं हो सका है।

अन्य राज्यों में शर्त की अनुपस्थिति

विनिता ने अपनी याचिका में यह भी तर्क दिया था कि अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है। वहां सिविल जज परीक्षा के लिए केवल लॉ डिग्री होना ही पर्याप्त है।

हाईकोर्ट का निर्णय और पीएससी को निर्देश

हाईकोर्ट का यह निर्णय उन अभ्यर्थियों को भी लाभ पहुंचाएगा जिन्होंने याचिका दायर नहीं की थी। चीफ जस्टिस रमेश सिंह और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि सरकारी नौकरी करने वाले भी लॉ डिग्रीधारी होने पर सिविल जज परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। सीजीपीएससी के वकील अनिमेष तिवारी को निर्देश दिया गया कि वे इस आदेश की जानकारी छत्तीसगढ़ पीएससी को तत्काल दें।


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