Ad Image

Contact on vpsbharat24@gmail.com for your ad

हाईकोर्ट सख्त: शहरों की गंदगी, ट्रैफिक और अव्यवस्था पर मॉनिटरिंग जारी रहेगी

👇 खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

Listen to this article

बिलासपुर। प्रदेश के शहरों में गंदगी, ट्रैफिक और अतिक्रमण की बढ़ती समस्याओं पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन मामलों की मॉनिटरिंग लगातार जारी रहेगी।

मंगलवार को हुई सुनवाई में बिलासपुर के सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र, रेलवे अंडरब्रिज और अन्य इलाकों में फैली गंदगी को लेकर नगर निगम, जिला प्रशासन, सीएसआईडीसी और रेलवे से जवाब मांगा गया था। सभी ने कोर्ट को बताया कि संबंधित स्थानों की सफाई कर दी गई है।

इसी तरह, जशपुर जिले के पत्थलगांव में भी कई जगहों पर कचरे के ढेर की जानकारी मिलने पर कोर्ट ने कलेक्टर को नोटिस भेजा था। मंगलवार को कलेक्टर की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया है।

अधिकारियों की लापरवाही पर कोर्ट नाराज़

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा शामिल थे, ने प्रशासनिक अधिकारियों को लचर रवैये के लिए फटकार लगाई थी। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि “जो कार्य एक पेन से हो सकता है, उसमें भी सिर्फ दिखावा किया जा रहा है।”

कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारियों के पास पर्याप्त शक्तियां हैं, फिर भी लापरवाही के चलते आम जनता का जीवन संकट में है।

high

स्मार्ट सिटी के फुटपाथ पर भी सवाल

हाईकोर्ट ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा बनाए गए फुटपाथों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि “इन फुटपाथों पर कोई दिव्यांग व्यक्ति तो दूर, सामान्य नागरिक भी नहीं चल सकता।” कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिला कलेक्टर और निगम कमिश्नर स्वयं जाकर इन फुटपाथों की स्थिति का जायज़ा लें।


Discover more from VPS Bharat

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Related Posts

सोने-चाँदी नहीं, बच्चों की वापसी बनी हमारी असली धनतेरस

👇 खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं Listen to this article — डॉ. एस. के. मिश्रा धनतेरस की भोर थी। आसमान में हल्की गुलाबी रोशनी तैर रही थी, और पूरे मोहल्ले में उत्सव की सुगंध घुली हुई थी। बाजारों में चाँदी की खनक और दीयों की झिलमिलाहट थी, लेकिन हमारे घर की…

फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र से नौकरी: हाईकोर्ट का सख्त आदेश, 20 अगस्त तक अनिवार्य मेडिकल परीक्षण कराएं

👇 खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं Listen to this article फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र के सहारे सरकारी नौकरी प्राप्त करने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने राज्य के सभी संदिग्ध कर्मचारियों को 20 अगस्त 2025 तक राज्य मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *