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हाईकोर्ट सख्त: शहरों की गंदगी, ट्रैफिक और अव्यवस्था पर मॉनिटरिंग जारी रहेगी

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बिलासपुर। प्रदेश के शहरों में गंदगी, ट्रैफिक और अतिक्रमण की बढ़ती समस्याओं पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन मामलों की मॉनिटरिंग लगातार जारी रहेगी।

मंगलवार को हुई सुनवाई में बिलासपुर के सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र, रेलवे अंडरब्रिज और अन्य इलाकों में फैली गंदगी को लेकर नगर निगम, जिला प्रशासन, सीएसआईडीसी और रेलवे से जवाब मांगा गया था। सभी ने कोर्ट को बताया कि संबंधित स्थानों की सफाई कर दी गई है।

इसी तरह, जशपुर जिले के पत्थलगांव में भी कई जगहों पर कचरे के ढेर की जानकारी मिलने पर कोर्ट ने कलेक्टर को नोटिस भेजा था। मंगलवार को कलेक्टर की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया है।

अधिकारियों की लापरवाही पर कोर्ट नाराज़

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा शामिल थे, ने प्रशासनिक अधिकारियों को लचर रवैये के लिए फटकार लगाई थी। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि “जो कार्य एक पेन से हो सकता है, उसमें भी सिर्फ दिखावा किया जा रहा है।”

कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारियों के पास पर्याप्त शक्तियां हैं, फिर भी लापरवाही के चलते आम जनता का जीवन संकट में है।

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स्मार्ट सिटी के फुटपाथ पर भी सवाल

हाईकोर्ट ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा बनाए गए फुटपाथों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि “इन फुटपाथों पर कोई दिव्यांग व्यक्ति तो दूर, सामान्य नागरिक भी नहीं चल सकता।” कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिला कलेक्टर और निगम कमिश्नर स्वयं जाकर इन फुटपाथों की स्थिति का जायज़ा लें।


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