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नागपुर हिंसा: ‘किसी भी हिंदू को नहीं छोड़ेंगे…’ – मास्टरमाइंड फहीम खान गिरफ्तार, 500-600 दंगाइयों को उकसाकर मचाया आतंक!

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नागपुर में 17 मार्च 2025 को हुई हिंसा के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। फहीम, जो माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) का शहर अध्यक्ष है, ने 500-600 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर उपद्रव भड़काने की साजिश रची थी। अब तक इस मामले में 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 51 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, अन्य आरोपियों की तलाश के लिए 10 विशेष टीमें बनाई गई हैं।

महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई बदसलूकी

गणेशपेठ पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में खुलासा हुआ है कि हिंसा के दौरान दंगाइयों ने भड़काऊ नारे लगाए और झूठी अफवाहें फैलाईं। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला करने की धमकी दी और कहा कि “हम पुलिस को दिखा देंगे, किसी हिंदू को नहीं छोड़ेंगे।”

हिंसा के दौरान भीड़ ने घातक हथियार लहराए, पेट्रोल बम फेंके और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की। खासकर, महिला पुलिसकर्मियों के साथ अश्लील हरकतें और दुर्व्यवहार किया गया।

औरंगजेब की कब्र विवाद: 5 बीघा जमीन और 11 लाख का इनाम!

हिंसा की पृष्ठभूमि में ‘औरंगजेब की कब्र’ विवाद भी अहम रहा। कुछ संगठनों ने ऐलान किया कि जो औरंगजेब की कब्र को तोड़ेगा, उसे 5 बीघा जमीन और 11 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।

हिंसा की सुनियोजित साजिश का शक

इस हिंसा में 32 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें 3 डीसीपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं यह हिंसा पूर्व नियोजित साजिश तो नहीं थी।

FIR में दर्ज गंभीर धाराएं

नागपुर हिंसा मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें 45, 49, 50, 61(2), 74, 76, 109, 121 (1), 125, 127 (2), 132, 135, 189 (2), 223, 296, 324 (2), 351 (2), 353 (2) जैसी धाराएं शामिल हैं।

इसके अलावा, फौजदारी कायदा (सुधारणा) अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान प्रतिबंधक अधिनियम, बारीपदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं।

अभी भी जारी है कर्फ्यू, ATS करेगी जांच

हिंसा के 36 घंटे बाद भी नागपुर के भालदारपुरा चौक, अग्रसेन चौक, सेवा सदन चौक और हंसपुरी रोड जैसे इलाकों में कर्फ्यू जारी है। अब इस हिंसा की जांच महाराष्ट्र ATS (एंटी टेररिज्म स्क्वॉड) भी करेगी।


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