हाईकोर्ट ने जताई गहरी चिंता
स्कूल-कॉलेजों के आसपास नशे की सामग्री बिकने के मामलों पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। डिवीजन बेंच ने इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए नाराजगी व्यक्त की और कहा, “ऐसे में बच्चे बिगड़ जाएंगे तो क्या होगा?” कोर्ट ने राज्य शासन और नगर निगम को इस पर की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी शपथपत्र के साथ पेश करने का निर्देश दिया है।
कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर कार्रवाई के निर्देश
डिवीजन बेंच ने कोटपा एक्ट (COTPA) के पालन पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू, गुटखा, और सिगरेट की बिक्री पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया:
- शपथपत्र में जानकारी:
मुख्य सचिव और नगर निगम को यह बताना होगा कि शिक्षण संस्थानों के पास से इन उत्पादों की दुकानों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। - कार्रवाई की प्रगति:
बिलासपुर नगर निगम और शासन ने बताया कि स्कूलों के पास से नशे की सामग्री जब्त की गई है, संबंधित दुकानों को बंद कराया जा रहा है, और उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है। - अगली सुनवाई:
मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर 2024 को होगी।
स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों का खतरा
शहर के सरकारी और निजी स्कूलों के पास सड़कों पर लगने वाले ठेलों और दुकानों में खुलेआम तंबाकू उत्पाद बेचे जा रहे हैं। इसके दुष्परिणाम:
- छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव:
गुटखा और तंबाकू की बिक्री से स्कूलों का माहौल खराब हो रहा है। - अप्रिय घटना की आशंका:
इन दुकानों पर भीड़ बनी रहती है, जिससे अप्रिय घटनाओं की संभावना बनी रहती है।
चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लिया
रेलवे स्कूल के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री की खबर पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने 15 नवंबर को अवकाश के दिन स्वतः संज्ञान लिया। इस पर सुनवाई के लिए:
- राज्य शासन, नगर निगम, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा सचिव, बिलासपुर कलेक्टर, और एसपी सहित कई विभागों के प्रमुख अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है।
- कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट का स्पष्ट संदेश
हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने और स्कूलों का माहौल सही बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने जरूरी हैं। तंबाकू उत्पादों की बिक्री को रोकने के लिए कोटपा एक्ट का पालन सख्ती से करवाना होगा।
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