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हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था होगी अपडेट, क्यूआर कोड वाले पहचान पत्र अनिवार्य

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए रजिस्ट्रार जनरल ने नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत हाईकोर्ट परिसर में आने-जाने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, सहायकों, सुरक्षा कर्मियों और अन्य शासकीय विभागों के कर्मियों के लिए क्यूआर कोड या बार कोड युक्त रिबन वाले फोटो पहचान पत्र अनिवार्य किए गए हैं।

नई व्यवस्था के निर्देश

  1. फोटो पहचान पत्र:
    • सभी व्यक्तियों को हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश के लिए क्यूआर कोड या बार कोड युक्त फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
    • पहचान पत्र बनाने के लिए आवश्यक सॉफ़्ट कॉपी और पूरी जानकारी जमा करनी होगी।
  2. वाहनों की जानकारी:
    • हाईकोर्ट में आने वाले वाहनों का इंट्री पास जारी करने के लिए वाहन के आरसी की प्रति और निर्धारित प्रारूप में जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
    • यह जानकारी एडिशनल रजिस्ट्रार (प्रशासन) के कार्यालय में 15 जनवरी, 2025 तक जमा करनी होगी।
  3. सुरक्षा में तकनीकी सुधार:
    • पहचान पत्रों और वाहन पास में बार कोड और क्यूआर कोड शामिल करने से सुरक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ेगी।
    • इस कदम से अनधिकृत व्यक्तियों और वाहनों की एंट्री पर रोक लगेगी।

सुरक्षा का उद्देश्य

हाईकोर्ट की सुरक्षा को अत्याधुनिक तकनीक से मजबूत करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। पहचान पत्र और वाहन पास की इस व्यवस्था से न केवल परिसर में आने-जाने की प्रक्रिया व्यवस्थित होगी, बल्कि सुरक्षा कर्मियों का कार्यभार भी कम होगा।

यह पहल न्यायिक संस्थानों की सुरक्षा को और अधिक सुरक्षित एवं सक्षम बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।


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