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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को एक विभाग से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजने से पहले उसकी सहमति लेना जरूरी है। बगैर सहमति के ऐसे आदेश लागू नहीं किए जा सकते। जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने राज्य शासन के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
कुम्हारी नगरपालिका के सीएमओ का स्थानांतरण
याचिका में उठाए गए मुद्दे
कुम्हारी नगरपालिका में सीएमओ के पद पर पदस्थ एनआर चंद्राकर ने अपने स्थानांतरण के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य शासन ने उनका स्थानांतरण रायपुर नगर निगम के उपायुक्त के पद पर कर दिया था, जबकि उनकी जगह पाटन में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक को कुम्हारी का प्रभारी सीएमओ बना दिया गया था। याचिकाकर्ता ने नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि सहायक उप निरीक्षक को सीएमओ के पद पर नियुक्त करना नियमों के खिलाफ है, क्योंकि यह पद एक सब-ऑर्डिनेट कर्मचारी के लिए है।
प्रतिनियुक्ति का मामला
पहले नगर पालिका परिषद रायपुर में थे प्रतिनियुक्ति पर
याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्हें पहले नगर पालिका परिषद रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था, जहां उन्होंने पांच साल तक काम किया। जब उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हुई, तो उन्हें 7 मार्च 2024 को उनके मूल पदस्थापन स्थान पर भेज दिया गया। लेकिन आठ महीने बाद, उन्हें फिर से उसी स्थान पर स्थानांतरित किया गया जहां उन्हें पहले प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था।
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम की धारा 86(4) का संदर्भ
अधिवक्ता संदीप दुबे ने इस संदर्भ में कहा कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 86(4) के अनुसार राज्य सरकार किसी कर्मचारी को एक नगर पालिका से दूसरी नगर पालिका में स्थानांतरित कर सकती है, लेकिन इस मामले में याचिकाकर्ता को नगर निगम में स्थानांतरित करना विधि सम्मत नहीं था।
हाईकोर्ट का आदेश
राज्य शासन पर रोक
हाईकोर्ट ने मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए राज्य शासन के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी और मामले की जांच के लिए जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस आदेश ने यह स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी या अधिकारी के स्थानांतरण के लिए उनकी सहमति अनिवार्य है, और इसके बिना कोई भी आदेश लागू नहीं किया जा सकता।
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