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सड़क पर बर्थडे मनाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, शासन ने जारी किया सर्कुलर

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हाईकोर्ट में मुख्य सचिव का शपथ पत्र प्रस्तुत, यातायात बाधित करने वालों पर कड़े कदम उठाने के निर्देश

बिलासपुर, 25 मार्च 2025 – छत्तीसगढ़ में सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन और अन्य निजी आयोजनों से होने वाली यातायात बाधा पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसे सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों को भेजा गया है।

सोमवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मुख्य सचिव का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार ने 21 मार्च को एक सर्कुलर जारी कर सड़क बाधित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह आदेश उन मामलों के बाद आया है, जब रायपुर में मॉल संचालक के बेटे और फिर कांग्रेस नेता एवं रायपुर महापौर के बेटे ने सड़क पर बर्थडे मनाया, जिससे यातायात बाधित हुआ और आम जनता को परेशानी हुई।

इससे पहले, कोर्ट में हुई सुनवाई में शासन की ओर से जानकारी दी गई थी कि ऐसे आयोजनों में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अधिक सतर्क रहने और ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था ताकि सार्वजनिक मार्गों पर अव्यवस्था और यातायात जाम जैसी समस्याएं न हों।

आज चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि जारी किए गए सर्कुलर में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि राज्य के किसी भी शहर या कस्बे में सड़क पर धार्मिक, वैवाहिक या अन्य निजी आयोजनों के लिए बिना प्रशासनिक अनुमति के टेंट लगाना या यातायात बाधित करना प्रतिबंधित रहेगा। जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक सड़कों का सही उपयोग हो और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।


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