शहर में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के पास गुटखा और तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने शनिवार को नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में छापा मारा।
इस अभियान में कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्ती दिखाई गई। हजारों गुटखा पाउच, बीड़ी, सिगरेट, और अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए गए, और लाखों रुपये का जुर्माना वसूला गया।
प्रमुख बिंदु:
- हाईकोर्ट का सख्त रुख:
हाईकोर्ट ने स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन को कार्रवाई का निर्देश दिया। - शहर में सख्ती:
- नेहरू चौक और सत्यम चौक के पास कई दुकानें और ठेले सील किए गए।
- राजेंद्र नगर स्कूल और राजीव गांधी चौक के आसपास 9 दुकानों से सामग्री जब्त की गई।
- कोटपा एक्ट और नगर निगम द्वारा 22,000 रुपये का चालान काटा गया।
- ग्रामीण क्षेत्रों में भी छापेमारी:
- गनियारी, मल्हार, और तखतपुर जैसे इलाकों में कई दुकानों पर कार्रवाई की गई।
- सिरगिट्टी में 6 दुकानों से सामान जब्त कर 650 रुपये का चालान काटा गया।
- ग्राम पंचायतों ने भी नशीले पदार्थों की बिक्री पर कार्रवाई की।
- अलग-अलग टीमों की दबिश:
- विभिन्न तहसीलदारों और निरीक्षण टीमों ने नूतन चौक, सरकंडा, और रेलवे स्टेशन जैसे क्षेत्रों में छापा मारा।
- कुल मिलाकर हजारों रुपये का जुर्माना लगाया गया और कई दुकानों पर सील लगाई गई।
प्रशासन का बयान:
एडीएम पीयूष तिवारी ने बताया कि:
- “शैक्षणिक संस्थानों के पास पान-गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर पहले भी कार्रवाई होती रही है।
- इस अभियान को लगातार जारी रखा जाएगा ताकि स्कूल-कॉलेजों के पास नशे के सामान की बिक्री न हो सके।”
कोटपा एक्ट क्या है?
कोटपा एक्ट (COTPA) तंबाकू उत्पादों के सेवन और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया कानून है। इसके तहत:
- स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने पर सख्त प्रतिबंध है।
आगे की योजना:
कलेक्टर ने इस अभियान को नियमित रूप से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। स्कूल-कॉलेजों के पास नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए प्रशासन सतर्क रहेगा।
यह अभियान छात्रों और शिक्षण संस्थानों के आस-पास के वातावरण को नशामुक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है।
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