Ad Image

Contact on vpsbharat24@gmail.com for your ad

गौ तस्करी के आरोप में पिटाई से मौत मामले में एसआईटी जांच की याचिका खारिज

👇 खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

Listen to this article

महासमुंद जिले के आरंग थाना क्षेत्र में गौ तस्करी के संदेह में तीन युवकों की पिटाई से हुई मौत के मामले में एसआईटी जांच की मांग पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में अपना पक्ष रखने की अनुमति दी है।

घटना का विवरण:

  • घटना जून 2024 की है, जब रायपुर से ओडिशा जा रहे ट्रक को गौ तस्करी के संदेह में कुछ लोगों ने महानदी पुल पर रोक लिया।
  • ड्राइवर और दो खलासियों की पिटाई के बाद तीनों घायल अवस्था में पुल के नीचे मिले।
  • दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
  • पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर पांच लोगों को गिरफ्तार किया।

याचिकाकर्ता की दलीलें:

  • मृतकों के परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एसआईटी जांच की मांग की।
  • याचिका में कहा गया कि घायल चाँद मियां ने घटना की जानकारी मोबाइल फोन के माध्यम से अपने कजिन को दी और कुछ वीडियो भी बनाए थे।
  • आरोप लगाया गया कि 10 से 15 आरोपी घटना में शामिल थे, लेकिन पुलिस ने केवल 5 लोगों को नामजद किया।

शासन का पक्ष:

  • शासन ने तर्क दिया कि पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
  • मामले में चालान प्रस्तुत किया गया है और ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं।
  • हाईकोर्ट को जानकारी दी गई कि ट्रायल कोर्ट में चार्ज फ्रेम हो चुका है।

हाईकोर्ट का आदेश:

  • दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रकरण में ट्रायल कोर्ट में आरोप तय किए गए हैं।
  • याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है।
  • यह कहते हुए कोर्ट ने एसआईटी जांच की मांग खारिज कर दी।

निष्कर्ष:

इस मामले में हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच की जरूरत नहीं समझी और ट्रायल कोर्ट में याचिकाकर्ता को न्याय पाने का विकल्प दिया है। ट्रायल प्रक्रिया में आरोपियों पर लगाए गए आरोपों की जांच और फैसला होगा।


Discover more from VPS Bharat

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Related Posts

सात साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न, दोषी को उम्रभर की सजा, हाईकोर्ट ने कहा– “विश्वसनीय गवाही ही काफी है”

👇 खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं Listen to this article बिलासपुर। सात साल की मासूम बच्ची से यौन उत्पीड़न के एक जघन्य मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोषी को उसकी स्वाभाविक मृत्यु तक जेल में रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा…

आरटीई में गड़बड़ी का मामला: गरीबों की जगह अमीरों के बच्चों का एडमिशन, हाईकोर्ट ने जांच के दिए निर्देशसाइट हैकिंग की शिकायत, एडमिशन में भारी गिरावट पर कोर्ट ने शासन से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

👇 खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं Listen to this article बिलासपुर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत गरीब वर्ग के बच्चों को मिलने वाले एडमिशन में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य शासन को जांच कर वस्तुस्थिति स्पष्ट करने…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *