Ad Image

Contact on vpsbharat24@gmail.com for your ad

पुराना बस स्टैंड: बिना अनुमति जमीन बिक्री और नाले पर कब्जे की जांच शुरू

👇 खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

Listen to this article

कलेक्टर ने कोर्ट को दी जानकारी, 2 दिन में जांच रिपोर्ट की समय सीमा

पुराना बस स्टैंड के पास कश्यप कॉलोनी में निस्तारी नाले पर कब्जे और बिना अनुमति जमीन बेचने के मामले में बिलासपुर कलेक्टर ने हाईकोर्ट को बताया कि जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति को 2 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।


नाले के स्थान परिवर्तन से बारिश में जलभराव का आरोप

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में गुरुवार को सुनवाई के दौरान नगर निगम आयुक्त ने भी शपथपत्र दाखिल किया। आयुक्त ने बताया कि इस क्षेत्र में पहले एक कच्चा नाला बहता था। याचिकाकर्ता के वकील ने बहस में आरोप लगाया कि कुछ बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नाले को अलग स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया।

वकील ने तर्क दिया कि नाले के स्थान परिवर्तन और अवैध कब्जे के कारण क्षेत्र में बारिश के दौरान सड़क पर पानी भरने की समस्या उत्पन्न हो गई है। कलेक्टर ने मामले की जांच शुरू करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 दिन का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।


याचिका में 15 पक्षकार शामिल

इस मामले में दाखिल जनहित याचिका में राज्य शासन, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, नगर और ग्राम निवेश विभाग, तहसीलदार, और भूमि स्वामी प्रदीप बजाज सहित 15 व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है। याचिका के अनुसार, अवैध निर्माण और नाले पर कब्जा स्थानीय जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।


बिना डायवर्सन होटल निर्माण और अवैध बिक्री का आरोप

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि पुराना बस स्टैंड के पास स्थित महुआ होटल का निर्माण बिना भूमि डायवर्सन के कृषि भूमि पर किया गया। बाद में इस होटल को 56 करोड़ रुपये में बेचा गया।

होटल भवन को तोड़कर जमीन के टुकड़ों की बिक्री

होटल का भवन गिराने के बाद इसे बिना अनुमति छोटे-छोटे टुकड़ों में बेच दिया गया। इसके साथ ही होटल के पास स्थित निस्तारी नाले पर कब्जा कर लिया गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई।


कोर्ट ने कलेक्टर और आयुक्त से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए बिलासपुर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि जांच निष्पक्ष और समयबद्ध हो।


अगली सुनवाई 3 दिसंबर को

जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट 3 दिसंबर को अगली सुनवाई में मामले की प्रगति की समीक्षा करेगा। यह मामला स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


Discover more from VPS Bharat

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Related Posts

आपदा में राहत का संजीवनी बॉक्स: AIIMS रायपुर पहुंचा चलता-फिरता अस्पताल, 200 मरीजों का एक साथ होगा इलाज

👇 खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं Listen to this article बिलासपुर। प्राकृतिक आपदा और नक्सली घटनाओं के समय जान बचाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के तहत दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल अब AIIMS रायपुर पहुंच गया है। इसका…

कोयलांचल को बड़ी सौगात: दो साल बाद फिर दौड़ेगी गेवरारोड-रायपुर पैसेंजर ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत

👇 खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं Listen to this article बिलासपुर। कोयलांचल क्षेत्र के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दो साल और 169 दिन बाद गेवरारोड-रायपुर-गेवरारोड मेमू पैसेंजर ट्रेन एक बार फिर पटरी पर लौट रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर जोन ने 13 डेमू और मेमू…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *