प्रदेश में आरक्षकों के 5967 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के तहत 5967 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह रोक अगली सुनवाई तक लागू रहेगी। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

मामले का विवरण

याचिकाकर्ता बेदराम टंडन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को शारीरिक परीक्षा में छूट देना अन्य उम्मीदवारों के साथ भेदभाव है। याचिकाकर्ता ने बताया कि उनके पुत्र ने राजनांदगांव जिले में कांस्टेबल जीडी पद के लिए आवेदन दिया था।

पृष्ठभूमि:
राजनांदगांव जिले में कांस्टेबल जीडी के लिए 143 पद जारी किए गए थे। डीजी पुलिस ने एक पत्र के माध्यम से विभागीय कर्मचारियों के बच्चों को भर्ती नियम 2007 के तहत फिजिकल टेस्ट में शिथिलता देने का प्रस्ताव रखा। अवर सचिव ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

हाईकोर्ट का आदेश

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यह निर्णय आम नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण है। कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए सभी पदों की भर्ती प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी।

शारीरिक दक्षता मापदंड

शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कुल 100 अंकों के 5 इवेंट निर्धारित किए गए हैं:

  • लंबी कूद:
    • पुरुष: 5.50 मीटर या अधिक (20 अंक)
    • महिला: 4.25 मीटर या अधिक (20 अंक)
  • ऊंची कूद:
    • पुरुष: 1.50 मीटर या अधिक (20 अंक)
    • महिला: 1.20 मीटर या अधिक (20 अंक)
  • गोला फेंक:
    • पुरुष: 9 मीटर या अधिक (20 अंक)
    • महिला: 8 मीटर या अधिक (20 अंक)
  • 100 मीटर दौड़:
    • पुरुष: 12 सेकेंड या कम (20 अंक)
    • महिला: 14 सेकेंड या कम (20 अंक)
  • 800 मीटर दौड़:
    • पुरुष: 2 मिनट तक (20 अंक)
    • महिला: 2 मिनट 30 सेकेंड तक (20 अंक)

भर्ती के चरण और स्थान

भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण में दस्तावेज़ जांच, शारीरिक नापजोख, और शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी थी। इसके लिए निम्नलिखित स्थान तय किए गए थे:

  • रायपुर
  • धमतरी
  • दुर्ग
  • राजनांदगांव
  • बिलासपुर
  • रायगढ़
  • सूरजपुर
  • जगदलपुर
  • कोण्डागांव

भर्ती के पद और संख्या

  • आरक्षक जीडी: 5110 पद
  • वाहन चालक: 235 पद
  • ट्रेड्समैन: 623 पद

निष्कर्ष

हाईकोर्ट का यह आदेश भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समानता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगली सुनवाई के बाद ही यह तय हो पाएगा कि प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी।


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