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हाईकोर्ट में 12 मई से 6 जून तक ग्रीष्म अवकाश, सुनवाई प्रक्रिया की घोषणा

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बिलासपुर:
ग्रीष्म अवकाश के चलते, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 12 मई, सोमवार से 6 जून, शुक्रवार तक बंद रहेगा। इस दौरान शनिवार और रविवार को अवकाश रहने के कारण उच्च न्यायालय 9 जून, सोमवार से पुनः खुलेगा। ग्रीष्म अवकाश में न्यायालय की कार्यवाही कुछ खास मामलों के लिए सीमित रूप से जारी रहेगी, जिनमें अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई और पुराने मामलों की सूचीबद्धता शामिल हैं।

सुनवाई और सूचीबद्धता की प्रक्रिया
मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर, ग्रीष्म अवकाश के दौरान सभी सिविल, आपराधिक और रिट मामलों की दायर करने और सूचीबद्ध करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आवश्यकतानुसार, किसी भी आपातकालीन स्थिति में मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, न्यायाधीश अपनी बैठक के दिन को किसी अन्य न्यायाधीश के साथ बदल सकते हैं। वेकेशन कोर्ट सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा, और यदि स्थिति की आवश्यकता हो तो न्यायालय निर्धारित समय के बाद भी सुनवाई जारी रखेंगे।

रजिस्ट्री की संचालन प्रक्रिया

अवकाश के दौरान, शनिवार, रविवार और छुट्टियों के दिनों को छोड़कर, रजिस्ट्री प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगी।

मामलों की सूचीबद्धता
ग्रीष्म अवकाश के दौरान सुनवाई के लिए सभी नए रिट, सिविल और आपराधिक मामलों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जमानत आवेदन और अन्य लंबित मामलों को भी प्रक्रिया अनुसार सूचीबद्ध किया जाएगा। यदि वेकेशन कोर्ट में किसी मामले की सुनवाई नहीं हो पाएगी, तो उसे अगले अवकाश न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

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वेकेशन कोर्ट के दिन
ग्रीष्म अवकाश में प्रकरणों की सुनवाई 13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई 2025, तथा 3 और 5 जून 2025 को होगी। कोर्ट के बैठने के दिन से पहले कार्य दिवस पर दोपहर 1.30 बजे तक दायर किए गए मामलों को उस बैठक के दिन सूचीबद्ध करने के लिए विचार किया जाएगा, और एक दिन पहले प्रकरणों की सूची प्रकाशित की जाएगी।


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