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प्रदेश में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक बिना सरचार्ज भुगतान संभव

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रायपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दी है। पहले यह तिथि 31 मार्च निर्धारित थी, लेकिन अब नागरिक बिना किसी अतिरिक्त सरचार्ज के 30 अप्रैल तक संपत्ति कर जमा कर सकते हैं।

इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव आनंद कुमार पटेल ने सभी कलेक्टर, आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आदेश जारी किया है।

चुनाव कार्यों के कारण बढ़ाई गई तिथि

आदेश के अनुसार, वर्ष 2024-25 के लोकसभा चुनाव के दौरान परिसीमन और मतदाता सूची अद्यतन करने में नगर निगम और नगर पालिका कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इससे नगरीय निकायों में राजस्व वसूली का कार्य प्रभावित हुआ। इसी कारण इस वर्ष संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि में 30 दिन की विशेष छूट दी गई है।

घर-घर जाकर वसूली और ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा

प्रदेशभर में निकाय कर्मचारी घर-घर जाकर संपत्ति कर संग्रहण करेंगे और नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। इससे कर संग्रहण प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।

नागरिक अब 30 अप्रैल 2025 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के संपत्ति कर जमा कर सकते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी और सरकार को राजस्व संग्रह में सहूलियत होगी।


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