आपसी सहमति से संबन्ध यौन शोषण नहीं, हाईकोर्ट ने आरोपी को किया दोषमुक्त
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने कहा है कि आपसी सहमति से संबन्ध बनाए गए हों तो यह यौन शोषण नहीं है। कोर्ट ने पीड़िता के बालिग होने एवं उसकी सहमति से संबंध बनाने के आधार पर अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के निर्णय को यथावत रखा है। अभियोजन के अनुसार 26 अप्रैल 2023 को…