हाईकोर्ट का अहम आदेश: प्रतिनियुक्ति से पहले कर्मचारी की सहमति जरूरी
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को एक विभाग से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजने से पहले उसकी सहमति लेना जरूरी है। बगैर सहमति के ऐसे आदेश लागू नहीं किए जा सकते। जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने राज्य शासन के आदेश पर…