अनुकंपा नियुक्ति स्वीकारने के बाद उच्च पद या प्रमोशन की मांग अनुचित: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा – यह एक बार मिलने वाला विशेष लाभ है, अधिकार नहीं बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दया (अनुकंपा) के आधार पर दी गई नियुक्ति को यदि कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, तो वह भविष्य में किसी उच्च पद या प्रमोशन की मांग…

अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य त्वरित राहत, वर्षों बाद रोजगार नहीं – हाईकोर्ट

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 19 साल बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति का मकसद दिवंगत कर्मचारी के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देना है, न कि वर्षों बाद रोजगार उपलब्ध कराना। याचिका खारिज, कोर्ट ने दिए स्पष्ट निर्देश याचिकाकर्ता…