हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा दी

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन शोषण के मामले के आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा में आंशिक संशोधन किया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि पीड़िता की गवाही स्पष्ट, सुसंगत और विश्वसनीय हो तो दोषसिद्धि के लिए अन्य साक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होती। कोर्ट ने…