हाईकोर्ट ने दी राहत: रिटायर्ड फार्मासिस्ट से 7.75 लाख की रिकवरी का आदेश निरस्त

बिलाईगढ़/रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट को बड़ी राहत देते हुए 7 लाख 75 हजार रुपये की रिकवरी के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वेतन की वसूली नहीं की जा…