अनुचित, अविवेकपूर्ण और दमनकारी, वन विभाग की बांड शर्तों को हाईकोर्ट ने निरस्त किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा लागू की गई बांड शर्तों को असंवैधानिक और अनुचित घोषित किया है। कोर्ट ने इन शर्तों को “अनुचित, दमनकारी और असंवैधानिक” बताते हुए भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए इन्हें निरस्त कर दिया। यह मामला…