21 साल बाद मिली न्याय की राहत: हाईकोर्ट ने तीन किसानों को किया दोषमुक्त, बिजली करंट से मौत को मृतक की लापरवाही माना

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक 21 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन किसानों को बिजली करंट से हुई मौत के मामले में दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने माना कि यह दुर्घटना मृतक की स्वयं की लापरवाही के कारण हुई और इसके लिए किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।…