व्यभिचार में लिप्त पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं: हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश किया निरस्त

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में कहा है कि यदि विवाहिता व्यभिचार (विवाहेतर संबंधों) में लिप्त पाई जाती है, तो वह पति से भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती। कोर्ट ने रायपुर फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए 4000 रुपये मासिक भरण-पोषण के आदेश को निरस्त करते हुए पति की याचिका स्वीकार…