अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य त्वरित राहत, वर्षों बाद रोजगार नहीं – हाईकोर्ट

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 19 साल बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति का मकसद दिवंगत कर्मचारी के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देना है, न कि वर्षों बाद रोजगार उपलब्ध कराना। याचिका खारिज, कोर्ट ने दिए स्पष्ट निर्देश याचिकाकर्ता…