विभागीय छोटी सजा से प्रमोशन पर अधिक देर तक रोक नहीं

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि विभागीय छोटी सजा का प्रभाव केवल एक वर्ष तक ही प्रमोशन पर रह सकता है। इसके बाद अधिकारी या कर्मचारी को उनके प्रमोशन से वंचित रखना अनुचित है। कोर्ट ने पुलिस विभाग के सब-इंस्पेक्टर एफडी साहू को 2016 से पुलिस इंस्पेक्टर…